1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख दहेज मृत्यु के बारे मे उपधारणा करती है। 2. जिस कारण उनके द्वारा दहेज मांगना एवं मृतका की दहेज मृत्यु कारित करना असत्य एवं अस्वाभाविक है। 3. साक्ष्य अधिनियम में धारा ११३-क, यह धारा कुछ परिस्थितियां दहेज मृत्यु के बारे में संभावनायें पैदा करती हैं; 4. धारा 113-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में न्यायालय द्वारा उपधारणा की जायेगी। 5. प्रदेश में होने वाली कुल हत्याओं का करीब 26 फीसदी हिस्सा दहेज मृत्यु और आत्महत्या में दर्ज होता है। 6. दहेज मृत्यु का सालाना आकड़ा नौ हजार से अधिक है, जो एक दशक पहले केवल दो हजार था।7. जबकि दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में असामान्य मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग किया जाना आवश्यक तत्व है। 8. दहेज मृत्यु में भी नोशीट बनवाया जाये, जाकर कार्यवाही की जाये तथा कनवेक्शन को देखते हुए सेंसिविटी डेवलप करें।9. साक्ष्य अधिनियम में धारा ११ ३-क, यह धारा कुछ परिस्थितियां दहेज मृत्यु के बारे में संभावनायें पैदा करती हैं ; 10. इस गवाह के बयान से भी किसी भी प्रकार से दहेज मृत्यु का मामला अभियुक्तगण के विरूद्व साबित एवं प्रमाणित नहीं है।